RTI लिखने का तरीका


about rti

RTI मलतब है सूचना का अधिकार – ये कानून हमारे देश में 2005 में लागू हुआ । जिसका उपयोग करके आप सरकार और…किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते है । आमतौर पर लोगों को इतना ही पता होता है । आयिए जाने RTI से सम्बन्धित कुछ जानकारियां …

RTI से आप सरकार से कोई भी सवाल पूछकर सूचना ले सकते है ।


 RTI से आप सरकार के किसी भी दस्तावेज़ की जांच कर सकते है ।


RTI से आप दस्तावेज़ की प्रमाणित कापी ले सकते है ।


RTI से आप सरकारी कामकाज में इस्तेमाल सामग्री का नमूना ले सकते है ।


RTI से आप किसी भी कामकाज का निरीक्षण कर सकते हैं ।


RTI की धाराएँ जो आपके काम आ सकती है ।

    • धारा 6 (1) – RTI का आवेदन लिखने का धारा है ।
    • धारा 6 (3) – अगर आपका आवेदन गलत विभाग में चला गया है । तो वह विभाग उस विभाग को 6 (3) धारा के अंतर्गत सही विभाग मे 5 दिन के अंदर भेज देगा ।
    • धारा 7(5) – इस धारा के अनुसार BPL कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नही देना होता ।
    • धारा 7 (6) – इस धारा के अनुसार अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है..तो सूचना निशुल्क में दी जाएगी ।
    • धारा 18 – अगर कोई अधिकारी जवाब नही देता तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाए।
    • धारा 8 – इस के अनुसार वो सूचना RTI में नहीं दी जाएगी जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो या विभाग की आंतरिक जांच को प्रभावित करती हो ।
    • धारा 19 (1) – अगर आपकी RTI का जवाब 30 दिन में नहीं आता है । तो इस धारा के अनुसार आप पदाधिकारी  को प्रथम अपील कर सकते हो ।
  • धारा 19 (3) – अगर आपकी प्रथम अपील का भी जवाब नही आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर दूसरी अपील अधिकारी को  कर सकते हो ।

RTI कैसे लिखे ?

इसके लिए आप एक सादा पेपर लें और उसमे 1 इंच की कोने से जगह छोड़े और नीचे दिए गए प्रारूप में अपने RTI लिख लें ।
……………………………..

सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और 6(3) के अंतर्गत आवेदन।

सेवा में,

अधिकारी का पद / जनसूचना अधिकारी
विभाग का नाम………….

विषय – RTI Act 2005 के अंतर्गत ……………… से संबधित सूचनाऐं ।

अपने सवाल यहाँ लिखें ।

1 …………………………
2 ………………………….
3 …………………………
4 …………………………

मैं आवेदन फीस के रूप में 20रू का पोस्टलऑर्डर …….. संख्या अलग से जमा कर रहा /रही हूं।
या
मैं बी.पी.एल. कार्डधारी हूं। इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं। मेरा बी.पी.एल.कार्ड नं…………..है।
यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित
नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोकसूचना अधिकारी को पांच दिनों के
समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें । साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत
सूचना उपलब्ध् कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें ।

भवदीय

नाम:………………..
पता:…………………
फोन नं:………………

हस्ताक्षर……………….

ये सब लिखने के बाद अपने हस्ताक्षर कर दें । केंद्र से सुचना मंगवाने के लिए आपको 20 रु देने होते हैं, और एक पेपर की कॉपी मांगने के लिए 2 रु देने होते हैं । हर राज्य का RTI शुल्क अगल अलग है जिस का पता आप कर सकते हैं ।  प्रिय पाठकों RTI का सदउपयोग करें और भ्रष्टाचारियों की सच्चाई /पोल दुनिया के सामने लाईये !

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2 Comments

  1. Narendra kumar sinha
    July 15, 2016
    Reply

    I really appreciate that
    Thanks vicharbindu.com

  2. Mohit
    July 27, 2016
    Reply

    Relly awesome information fr all.
    when we see our frnds got a such amaging job, want to salute him.

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